सफूरा जरगर की जमानत याचिका हुई ख़ारिज, अभी रहना होगा जेल में
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सफूरा जरगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सफूरा जरगर की एक बार फिर से जमानत याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बता दें कि, सफूरा जरगर को दिल्ली पुलिस ने 10 अप्रैल को गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ( UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था और साथ ही सफूरा जरगर पर इसी साल फ़रवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में शामिल होनें का और साजिश रचनें का आरोप भी लगा है।
साथ ही बता दें कि सफुरा जरगर ने स्वास्थ्य का हवाला देकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी और लगभग 4 घंटे चली बहस के बाद न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार सफूरा जरगर की जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है।
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