पत्रकार मुहम्मद जुबैर पर एक और एफआईआर दर्ज
‘ऑल्ट न्यूज' के सह संस्थापक को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया

नई दिल्ली: आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा शनिवार को जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ‘ऑल्ट न्यूज' के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और आनंद स्वरूप को निशाना बनाया गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। उन्हें आईपीसी के सेक्शन 295A और 67 के तहत आरोपित किया गया है। ‘ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक के खिलाफ यह शिकायत 1 जून को दर्ज कराई गई थी।
मोहम्मद जुबैर को पहली बार 27 जून को अरेस्ट किया गया था जब एक ट्विटर पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से एक बयान में कहा गया, "मोहम्मद जुबैर की यह पोस्ट, जिसमें कुछ तस्वीरों के साथ शब्द भी हैं, बेहद उत्तेजक है। यह जानबूझकर किया गया है जो लोगों के बीच नफरत भड़का सकती हैं।" न्यायालय ने जुबैर को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है ।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हे कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद की है। पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। वहीं, जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ीं। इधर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज' ने दिल्ली पुलिस के उस आरोप को खारिज किया कि कानून का उल्लंघन कर वेबसाइट को विदेशी स्रोत से धनराशि मिलने का दावा किया गया है। ‘ऑल्ट न्यूज' ने यह भी दावा किया कि उसके विरूद्ध लगाये गये विभिन्न आरोप वेबसाइट को बंद करने की कोशिश है। ‘ऑल्ट न्यूज' ने ट्विटर पर पोस्ट किये गये बयान में कहा, ‘‘आरोपों में दावा किया गया है कि हमें ऐसे विदेशी स्रोत से रकम मिली जिनसे हम चंदा नहीं ले सकते हैं। ये आरोप सरासर गलत हैं।''
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ‘ऑल्ट न्यूज' जिस प्रवदा मीडिया के अंतर्गत चल रही है, उसे विभिन्न लेन देन के माध्यम से दो लाख रुपये से अधिक की धनराशि मिली है जिनके या तो मोबाइल फोन नंबर या आईपी एड्रेस अन्य देश के हैं।
‘ऑल्ट न्यूज' के बयान में कहा गया है,‘‘हमारा भुगतान मंच, जिसके जरिए हम चंदा प्राप्त करते हैं, वह विदेशी स्रोतों से रकम ग्रहण ही नहीं करता है तथा हमने बस भारतीय बैंक के खातों से ही चंदा लिया हैं।'' बयान के अनुसार इन माध्यमों से प्राप्त सभी चंदे संगठन के बैंक खाते में जाते हैं। ध्यान रहे कि दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को ‘ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थाक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिन्हें पिछले सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।
‘ऑल्ट न्यूज' ने इस आरोप का भी खंडन किया कि जुबैर ने अपने निजी खाते में चंदे लिये। वेबसाइट ने कहा, ‘‘संगठन से जुड़े व्यक्तियों का अपने निजी खाते में चंदे लेने का आरोप भी गलत है, क्योंकि संगठन से जुड़े व्यक्तियों को बस मासिक पारिश्रमिक मिलता है। ''वेबसाइट ने कहा, ‘‘यह सब हमारे उस गंभीर कार्य को बंद करने का प्रयास है जो हम करते हैं तथा वेबसाइट को बंद करने के इस प्रयास का हम डटकर मुकाबला करेंगे और विजयी बनकर सामने आयेंगे।''
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