राघव चड्ढा केस में बड़ा अपडेट: हाई कोर्ट ने दी आंशिक राहत, 5 पोस्ट हटाने का आदेश

दिल्ली में राजनीतिक और कानूनी हलचल के बीच Raghav Chadha से जुड़े मानहानि और एआई-जनरेटेड सोशल मीडिया कंटेंट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने उनकी याचिका पर व्यापक सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही पांच विशेष पोस्ट और दस्तावेजों को हटाने का निर्देश जारी किया है।मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला फिलहाल व्यक्तित्व अधिकारों (personality rights) के दायरे में नहीं आता।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पर मौजूद अधिकांश सामग्री राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आती है, जिसे मानहानि नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जहां सामग्री prima facie आपत्तिजनक या मानहानि जैसी प्रतीत होती है, वहां कार्रवाई जरूरी है।

इसी आधार पर पांच विशेष पोस्ट या दस्तावेजों को हटाने का निर्देश दिया गया।राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक और एआई-जनरेटेड (deepfake) सामग्री फैलाई जा रही है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि प्रभावित हो रही है।

उन्होंने सभी ऐसे कंटेंट को हटाने और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।हालांकि अदालत ने फिलहाल व्यापक राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि शेष सामग्री को इस स्तर पर ऑनलाइन रहने दिया जाएगा और मामले की सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।

फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और आगे की सुनवाई में और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आने की संभावना है।

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